रविवार, 28 नवंबर 2010

आखिर कब होगा छह दिन का हफ्ता?

एक चर्चा बार-बार उठती है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने दफ्तरों में फिर से छह दिन का हफ्ता करने पर विचार कर रही है। पिछले दिनों भी इस प्रकार की सुगबुगाहट सुनाई दी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। असल में जब से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने हैं, वे और उनके सिपहसालार ये महसूस कर रहे हैं पांच दिन का हफ्ता होने से आम जनता बेहद त्रस्त है, मगर चर्चा होती है और सिरे तक नहीं पहुंच पाती।

ज्ञातव्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सरकार के जाते-जाते कर्मचारियों के वोट हासिल करने के लिए पांच दिन का हफ्ता कर गई थीं। चंद दिन बाद ही आम लोगों को अहसास हो गया कि यह निर्णय काफी तकलीफदेह है। लोगों को उम्मीद थी कि कांगे्रस सरकार इस फैसले को बदलेगी। उच्च स्तर पर बैठे अफसरों का भी यह अनुभव था कि पांच दिन का हफ्ता भले ही कर्मचारियों के लिए कुछ सुखद प्रतीत होता हो, मगर आम जनता के लिए यह असुविधाजन व कष्टकारक ही है। हालांकि अधिकारी वर्ग छह दिन का हफ्ता करने पर सहमत है, लेकिन इसे लागू करने से पहले कर्मचारी वर्ग का मूड भांपा जा रहा है।
वस्तुत: यह फैसला न तो आम जन की राय ले कर किया गया और न ही इस तरह की मांग कर्मचारी कर रहे थे। बिना किसी मांग के निर्णय को लागू करने से ही स्पष्ट था कि यह एक राजनीतिक फैसला था, जिसका फायदा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जल्द ही होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उठाना चाहती थीं। उन्हें इल्म था कि कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से ही पिछली गहलोत सरकार बेहतरीन काम करने के बावजूद धराशायी हो गई थी, इस कारण कर्मचारियों को खुश करके भारी मतों से जीता जा सकता है। हालांकि दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया।
असल बात तो ये है कि जब वसुंधरा ने यह फैसला किया, तब खुद कर्मचारी वर्ग भी अचंभित था, क्योंकि उसकी मांग तो थी नहीं। वह समझ ही नहीं पाया कि यह फैसला अच्छा है या बुरा। हालांकि अधिकतर कर्मचारी सैद्धांतिक रूप से इस फैसले से कोई खास प्रसन्न नहीं हुए, मगर कोई भी कर्मचारी संगठन इसका विरोध नहीं कर पाया। रहा सवाल राजनीतिक दलों का तो भाजपाई इस कारण नहीं बोले क्योंकि उनकी ही सरकार थी और कांग्रेसी इसलिए नहीं बोले कि चलते रस्ते कर्मचारियों को नाराज क्यों किया जाए।
अब जब कि वसुंधरा की ओर से की गई व्यवस्था को दो साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, यह स्पष्ट हो गया है कि इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ी है। पांच दिन का हफ्ता करने की एवज में प्रतिदिन के काम के घंटे बढ़ाने का कोई लाभ नहीं हुआ है। कर्मचारी वही पुराने ढर्रे पर ही दफ्तर आते हैं और शाम को भी जल्द ही बस्ता बांध लेते हैं। कलेक्ट्रेट को छोड़ कर अधिकतर विभागों में वही पुराना ढर्रा चल रहा है। कलेक्ट्रेट में जरूर कुछ समय की पाबंदी नजर आती है, क्योंकि वहां पर राजनीतिज्ञों, सामाजिक संगठनों व मीडिया की नजर रहती है। आम जनता के मानस में भी आज तक सुबह दस से पांच बजे का समय ही अंकित है और वह दफ्तरों में इसी दौरान पहुंचती है। कोई इक्का-दुक्का ही होता है, जो कि सुबह साढ़े नौ बजे या शाम पांच के बाद छह बजे के दरम्यान पहुंचता है। यानि कि काम के जो घंटे बढ़ाए गए, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। बहुत जल्द ही उच्च अधिकारियों को यह समझ में आ गया कि छह दिन का हफ्ता ही ठीक था। इस बात को जानते हुए उच्च स्तर पर कवायद शुरू तो हुई और कर्मचारी नेताओं से भी चर्चा की गई, मगर यह सब अंदर ही अंदर चलता रहा। चर्चा कब अंजाम तक पहुंचेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता।
यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो केन्द्र सरकार के दफ्तरों में बेहतर काम हो ही रहा है। पांच दिन डट कर काम होता है और दो दिन मौज-मस्ती। मगर केन्द्र व राज्य सरकार के दफ्तरों के कर्मचारियों का मिजाज अलग है। केन्द्रीय कर्मचारी लंबे अरसे से उसी हिसाब ढले हुए हैं, जबकि राज्य कर्मचारी अब भी अपने आपको उस हिसाब से ढाल नहीं पाए हैं। वे दो दिन तो पूरी मौज-मस्ती करते हैं, मगर बाकी पांच दिन डट कर काम नहीं करते। कई कर्मचारी तो ऐसे भी हैं कि लगातार दो दिन तक छुट्टी के कारण बोर हो जाते हैं। दूसरा अहम सवाल ये भी है कि राज्य सरकार के अधीन जो विभाग हैं, उनसे आम लोगों का सीधा वास्ता ज्यादा पड़ता है। इस कारण हफ्ते में दो दिन छुट्टी होने पर परेशानी होती है। यह परेशानी इस कारण भी बढ़ जाती है कि कई कर्मचारी छुट्टी के इन दो दिनों के साथ अन्य किसी सरकारी छुट्टी को मिला कर आगे-पीछे एक-दो दिन की छुट्टी ले लेते हैं और नतीजा ये रहता है कि उनके पास जिस सीट का चार्ज होता है, उसका काम ठप हो जाता है। अन्य कर्मचारी यह कह कर जनता को टरका देते हंै कि इस सीट का कर्मचारी जब आए तो उससे मिल लेना। यानि कि काम की रफ्तार काफी प्रभावित होती है।
ऐसा नहीं कि लोग परेशान नहीं हैं, बेहद परेशान हैं, मगर बोल कोई नहीं रहा। कर्मचारी संगठनों के तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता। राजनीतिक संगठन ऐसे पचड़ों में पड़़ते नहीं हैं और सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों को क्या पड़ी है कि इस मामले में अपनी शक्ति जाया करें। ऐसे में जनता की आवाज दबी हुई पड़ी है। देखना ये है कि गहलोत आम लोगों के हित में फैसले को पलट पाते हैं या नहीं।

शुक्रवार, 26 नवंबर 2010

सरकार ने खेली दोहरी चाल

दखल
सरकार ने खेली दोहरी चाल
नगर निकाय चुनाव के काफी दिन बाद सरकार को ये समझ में आ गया कि मौजूदा नगरपालिका कानून उसके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए उसने इसकी एक धारा 53 को हटा ही दिया है। धारा 53 के तहत निकाय अध्यक्षों के खिलाफ चुनाव के एक साल बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था। अनेक निकायों में मेयर, सभापति व अध्यक्ष तो एक पार्टी का है, जबकि बोर्ड दूसरी पार्टी का बन गया था। हालांकि यह दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा सरदर्द था, लेकिन सरकार को चिंता हुई कि कहीं एक साल पूरा होते ही उसके प्रमुखों को हटाने की मुहिम न चल जाए। इस कारण धारा 53 को ही हटा दिया गया। अब किसी भी निकाय प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। लेकिन साथ ही सरकार ने एक चालाकी ये की है कि धारा 39 को बरकरार रखा है, जिसके तहत वह चाहे तो किसी भी निकाय प्रमुख को हटा सकती है। यानि सरकार के ताजा कदम से जहां उसके निकाय प्रमुख तो सुरक्षित हो गए हैं, वहीं विपक्षी दल भाजपा व अन्य के प्रमुखों पर तलवार लटकी ही हुई है।
वस्तुत: जिस वक्त निकाय प्रमुखों का चुनाव सीधे जनता के वोटों से कराने का निर्णय किया गया था, तभी यह समझ लेना चाहिए था कि निकाय प्रमुख तो एक पार्टी का और बोर्ड दूसरी पार्टी का बन सकता है और उससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कानून बनाने वालों की बुद्धि पर तरस आता है कि उन्होंने धारा 53 का हास्यास्पद प्रावधान रख छोड़ा था। उन्होंने यह भी विचार नहीं किया कि जिस निकाय प्रमुख को सीधे जनता ने चुना है, उसे अन्य समीकरणों के तहत अधिक मात्रा में चुन कर आए पार्षदों को एक साल बाद हटाने का अधिकार दिया हुआ था। यह तो नीतिगत रूप से ही गलत है। एक अर्थ में देखा जाए तो सरकार ने अब जा कर नीतिगत सुधार किया है, मगर साफ नजर आता है कि ऐसा उसने अपने निकाय प्रमुखों को बचाने के लिए ही किया है। अजमेर व जयपुर में तो उसके मेयर निशाने पर ही थे। एक साल बाद निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटा दिया जाता, क्यों कि दोनों स्थानों पर भाजपा पार्षदों की संख्या ज्यादा है। ताजा हालत भी ये है कि दोनों पार्टियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इसका नुकसान तो जनता ही भुगत रही है। जयपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभिन्न समितियों को गठन किया गया है और अजमेर में हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी कर रखा है। असल में दिक्कत ये है कि भाजपा पार्षदों की संख्या अधिक होने के कारण अधिकतर समितियों में उनका वर्चस्व कायम हो सकता है। इसी कारण अजमेर के मेयर कमल बाकोलिया समितियों का गठन करने से झिझक रहे हैं। हालांकि तर्क ये दिया जा रहा है कि चूंकि बोर्ड में बहुमत वाली भाजपा ने अभी तक विपक्षी दल के नेता का चुनाव नहीं किया है, इस कारण समितियां गठित करना संभव नहीं है, मगर वस्तुस्थिति ये है कि कमल बाकोलिया किंकर्तव्यविमूढ़ से हैं। हालांकि पिछले दिनों इस सिलसिले में कवायद भी हुई, मगर सिरे नहीं चढ़ पाई। ऐसे में समितियों का गठन नियत समय पर न करने का मुद्दा हाईकोर्ट में चला गया और वहां से नोटिस जारी हो गया।
जानकारी ये भी है कि सरकार मनोनीत पार्षदों को भी वोट देने का अधिकार देने जा रही है। इस आशय के संकेत स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल दे चुके हैं। यदि उसे लागू कर दिया गया तो यह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बन जाएगा। भला राजनीतिक आधार पर मनोनीत पार्षद को चुने गए पार्षद के बराबर कैसे माना जा सकता है? ऐसे में चुने हुए बोर्ड का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। यदि सरकार ने यह प्रावधान किया तो अनेक निकायों में जहां बोर्ड विपक्ष का है, वहां कांग्रेस का बहुमत हो जाएगा और वे मनमानी करने को उतारु हो जाएंगे। जनता के माध्यम से चुन कर आए भाजपा पार्षद केवल मुंह ही ताकते रहेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि अगर सरकार ने यह प्रावधान किया तो उसे कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। देखते हंै क्या होता है।

गुरुवार, 25 नवंबर 2010

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गिरधर तेजवानी
9214088055